यूपी में #RoadSafety को लेकर सरकार ने बदलाव किये है। नाबालिग (18 से कम आयु) के बच्चे कार-मोटरसाइकिल नहीं चला पायेंगे।अगर चलाते पाये गये तो, वाहन के मालिक को दोषी माना जायेगा और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिये रद्द होगा और साथ ही नाबालिग का लाइसेंस 25 साल के बाद ही बनेगा। PS: 50 CC के वाहन को 16 साल की उम्र के बच्चे चला सकते है।
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